किसानों की सिंचाई लागत कम करने और उन्हें सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने “प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM–KUSUM) योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत, राजस्थान सरकार का उद्यानिकी विभाग किसानों को 3, 5, और 7.5 हॉर्स पावर (HP) के सोलर पंप पर अनुदान प्रदान कर रहा है। किसान फरवरी के अंत तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना का उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन किसानों को सौर ऊर्जा पंप प्रदान करना है जिनके पास सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन नहीं है और जो डीजल पंप या अन्य वैकल्पिक साधनों पर निर्भर हैं। इससे उनकी सिंचाई लागत कम होगी और वे पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे।
अनुदान विवरण: PM–KUSUM योजना के तहत, किसानों को सोलर पंप की कुल लागत का 60% अनुदान मिलता है, जिसमें 30% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। किसानों को केवल 40% राशि का भुगतान करना होता है, जिसमें से 30% राशि वे बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को राज्य सरकार की ओर से प्रति पंप अतिरिक्त ₹45,000 का अनुदान मिलता है। 7.5 HP तक के सोलर पंप पर ही अनुदान उपलब्ध है; इससे अधिक क्षमता के पंप के लिए अतिरिक्त खर्च किसान को स्वयं वहन करना होगा।
पात्रता:
- किसान के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों के लिए 3 और 5 HP पंप के लिए न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है।
- किसान ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई तकनीकों का उपयोग कर रहे हों।
- ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, या लो-टनल्स जैसी उच्च उद्यानिकी तकनीक अपनाने वाले किसान भी पात्र हैं।
- किसान के पास सिंचाई के लिए जल स्रोत होना चाहिए और डीजल पंप से सिंचाई करने का स्व-घोषित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- बिजली कनेक्शन न होने की स्थिति में, किसान को जल संग्रहण ढांचा जैसे डिग्गी, फार्म पॉन्ड, या जल हौज होना चाहिए।
- लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- जिन किसानों के पास पहले से कृषि बिजली कनेक्शन है या जिन्होंने पहले सोलर पंप पर अनुदान प्राप्त किया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवेदन प्रक्रिया: किसान फरवरी के अंत तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें “राज किसान साथी” पोर्टल या ई-मित्र केंद्र पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जन आधार कार्ड, भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रति, सिंचाई जल स्रोत का स्व-घोषित प्रमाण, और बिजली कनेक्शन न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
योजना के लाभ: इस योजना के माध्यम से, सरकार किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में डीजल पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रही है। सोलर पंप के उपयोग से किसानों की बिजली लागत में कमी आएगी और वे अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा, सौर ऊर्जा पर्यावरण के लिए अनुकूल है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।
महत्वपूर्ण जानकारी:
- सोलर पंप की स्थापना से पहले, किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी भूमि पर पर्याप्त धूप उपलब्ध हो।
- सोलर पंप की नियमित देखभाल और रखरखाव आवश्यक है ताकि उनकी कार्यक्षमता बनी रहे।
- किसानों को आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज सही और पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने चाहिए ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।
- यदि किसान बैंक ऋण का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें संबंधित बैंक से संपर्क करके ऋण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
इस योजना के तहत, सरकार का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें सशक्त बनाना है। सौर ऊर्जा के उपयोग से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।